भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 83
(विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना)
जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद्द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
अपराध का वर्गीकरण
उपधारा (2):- सजा:- 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
संज्ञान:- असंज्ञेय
जमानत:- अजमानतीय
विचारणीय:- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं
![]() |
(IPC) की धारा 496 को (BNS) की धारा 83 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते हैं। |